बिलासपुर। नईदुनिया न्यूज
न्यायालय ने बिल्डर पुत्र गौरांग बोबड़े की मौत के मामले में जेल में बंद आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपियों पर लगाई गई धारा 304 भाग 2 में 10 वर्ष तक सजा का प्रावधान होने के कारण न्यायालय ने आवेदन खारिज किया है।
पुराने बसस्टैंड के सप्तश्रृंगी अपार्टमेंट निवासी युवक गौरांग बोबड़े पिता श्रीरंग बोबड़े 22 जुला
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