बिलासपुर। नईदुनिया न्यूज
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने युवक पर चाकू से प्राण घातक हमला करने के दो आरोपियों को 7-7 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को 4-4 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम कुंदरूनार निवासी विरेंद्र कुमार 2 अप्रैल 2015 को अपने मित्र अर्जुन
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