बिलासपुर। नईदुनिया न्यूज
अपर सत्र न्यायाधीश(एफटीसी) ने दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को 1 वर्ष कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम जलसो निवासी आरोपी राजेश श्रीवास्तव पिता लल्लू श्रीवास्तव (35) की पत्नी
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