बिलासपुर। नईदुनिया न्यूज
न्यायालय ने प्राण घातक हमला करने के आरोपियों को 5-5 वर्ष कैद की सजा सुनवाई है। साथ ही 2100-2100 रुपए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मस्तूरी थाना क्षेत्र के जयराम नगर निवासी श्रीमती मीनू पांडेय पति संजय पांडेय 8 अप्रैल 2015 की शाम को अपनी सुहाग भंडार दुकान में ब
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