बिलासपुर। नईदुनिया न्यूज
हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण करने के 22 वर्ष बाद भी भू स्वामी को नौकरी नहीं देने और अनावश्यक विलंब करने के लिए एसईसीएल प्रबंधन पर 1 लाख रुपए कास्ट(जुर्माना) लगाया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता को नौकरी देने का आदेश दिया है।
एसईसीएल प्रबंधन ने 1994 में कोरबा निवासी किसान प्रभात कुमार मिश्रा की जमीन का अधिग्रहण किया
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