बिलासपुर(निप्र)। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि शासकीय सेवक एक ही समय दो पद पर नहीं रह सकता। इसके साथ ही एक पद वापस लेने के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ता एसएनआर नेताम सूरजपुर जिले में वनोपज संग्रहण में उप प्रबंध संचालक के पद में पदस्थ थे। सीसीएफ ने उन्हें 3 जुलाई 2015 को प्रतापपुर के निलंबित डीएफओ
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