बिलासपुर। नईदुनिया न्यूज
हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी की सामान्य भविष्य निधि राशि का 22 वर्ष बाद भी भुगतान नहीं होने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने मामले में जशपुर कलेक्टर को जवाब देने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
जशपुर निवासी स्व. रीतू राम विश्वकर्मा ग्राम सहायक के पद से 31 मई 1994 में सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्त देयक में
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