बिलासपुर। नईदुनिया न्यूज
शहर के चौक-चौराहों और बिजली खंभो में पोस्टर चिपकाने वाले 12 लोगों को निगम ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है। उन पर 10 से लेकर 25 हजार रुपए तक जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।
शहर की खूबसूरती बिगाड़ने में उन बैनर पोस्टर का भी बड़ा हाथ है जिसे दीवारों पर चस्पा कर दिया जाता है। निगम का अतिक्रम
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