बिलासपुर। नईदुनिया न्यूज
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में फर्जी ऋण पुस्तिका के जरिए जमानत दिलाने वाले जमानतदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार सरजू बगीचा निवासी रजनीश ओझा पिता ईश्वरदीन ओझ
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