बिलासपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि
हाईकोर्ट ने कबीरधाम में डॉ. प्रेमलता जांगड़े का नर्सिंग होम बंद करने जारी नोटिस के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है। इसके साथ ही मामले को सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद रखने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता डॉ. प्रेमलता जांगड़े की कबीरधाम जिले में सीएससी में पदस्थापना थी। जुलाई 2007 में उन्होंने सरकारी अस्पताल में जाना बंद
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