बिलासपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि
सत्र न्यायालय ने शराब के लिए पैसे मांगकर गाली-गलौज करने के आरोपी की अपील खारिज कर एक वर्ष कैद की सजा को यथावत रखा है।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शैलेंद्र अपार्टमेंट निवासी आरोपी जमील खान पिता जलील खान (28) 18 जून 2016 को अपार्टमेंट में रहने वाले तपन गोस्वामी के साथ गाली-गलौज करते हुए शराब के लिए पैसों की मांग
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