बिलासपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि
न्यायालय ने किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को 3 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15000 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि से 10 हजार रुपए पीड़िता को प्रतिकर राशि देनी होगी।
सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम साजापाली सोठी निवासी आरोपी लेखराम धीवर पिता रूप सिंह (23) 10वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करता था।
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