बिलासपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि
न्यायालय ने 7 वर्ष के बच्चे से दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र कुदुदंड मिट्टी टीला निवासी आरोपी भोलेनाथ कौशले उर्फ देव उर्फ भोला पिता बालगोपाल(23) ने 15 दिसंबर 2015 को 7 वर्ष के बच्चे को अपने घर बुलाया। उसने बच्चे के साथ दुष्कर्म किया।
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