बिलासपुर(निप्र)। अवैध कनेक्शन की चपेट में आने से बच्चे की मौत होने के मामले में साक्ष्य के लिए अधिकारियों के नहीं आने की वजह से चार साल बाद भी फैसला नहीं हो पाया है। इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने बिजली कंपनी के सहायक यंत्री, जेई और पथरिया टीआई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तीनों को 8 जुलाई को उपस्थित होने का आदेश दिय
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