बिलासपुर(निप्र)। जिला उपभोक्ता फोरम ने खराब मोबाइल सुधार कर नहीं देने पर वासु मोबाइल पर 5 हजार जुर्माना लगाते हुए मोबाइल की कीमत 9 प्रतिशत ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है।
सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम नरगोड़ा निवासी रवि कुमार टेंगवार पिता भागवत प्रसाद(30) ने जैन प्लाजा स्थित वासु मोबाइल से 6 सितंबर 2009 को 8400 रुपए में कार्बन केयर कंपनी का मोब
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