बिलासपुर(निप्र)। जिला उपभोक्ता फोरम ने इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को टोटललास स्कीम के तहत दुर्घटनाग्रस्त वाहन का पूरा मरम्मत व्यय देने का आदेश दिया है। इसके अलावा बीमा कंपनी को 25 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति राशि तथा 3 हजार वाद व्यय देने का आदेश दिया है।
रेलवे वायरलेस कालोनी निवासी पूजांजलि वर्मा पिता स्व. एसएल वर्मा ने 24 अक्टूबर 2011 को वर्धमा
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