बिलासपुर। नईदुनिया न्यूज
जिला उपभोक्ता फोरम ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा दावा राशि 3 लाख 50 हजार 4 सौ रुपए एक माह के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बीमा कंपनी को 50 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति राशि भी देनी होगी।
चकरभाठा थाना क्षेत्र के परसदा निवासी जसप्रीत सिंह पिता हरजिन्दर सिंह(36) ने स्वरो
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