बिलासपुर(निप्र)। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता(एनसीडब्ल्यूए) के उस प्रावधान को शून्य घोषित किया है, जिसमें विवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति से बाहर रखा गया है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान नागरिक को विवाह करने से रोकना है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता के आवेदन पर 45 दिन के अंदर विचार कर योग्यता अनुसार नियुक्ति देने का आदेश दिया
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