बिलासपुर(निप्र)। हाईकोर्ट ने राजस्व मंडल के अध्यक्ष की कुरूद एसडीएम के खिलाफ टिप्पणी को खारिज कर दिया है। राजस्व मंडल के अध्यक्ष ने कानून की जानकारी नहीं होने पर एसडीएम को भविष्य में राजस्व मामले नहीं देने का आदेश दिया था।
याचिकाकर्ता श्रीमती पद्मनी भोई बालौद जिला पंचायत में सीईओ के पद पर पदस्थ हैं। इससे पूर्व धमतरी जिले के कुरूद में एसडीएम पद
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