बिलासपुर(निप्र)। न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में जारीकर्ता को 6 माह कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 500 रुपए अर्थदंड लगाया है। जुर्माना नहीं पटाने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
सकरी स्थित डेंटल कॉलेज में मैस चलाने वाला कुमार बहादुर उर्फ कुमार सिंह किराना सामान नवीन जायसवाल की जायसवाल एजेंसी से लिया करता था। उधार
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